Lucknow: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता को लेकर दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है. यह याचिका कर्नाटक के सामाजिक कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर द्वारा दायर की गई थी. इसमें दावा किया गया था कि राहुल गांधी भारत के साथ-साथ ब्रिटेन के भी नागरिक हैं और इस आधार पर वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84(ए) के तहत लोकसभा चुनाव लड़ने के अयोग्य हैं.
कोर्ट ने दिया था सरकार को आदेश…
बता दें, कि इस मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार को अब तक की गई कार्यवाही का ब्योरा पेश करने का निर्देश दिया था. वहीं सरकार की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट और तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इस मामले में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है.
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याचिका में दोहरी नागरिकता का गंभीर आरोप
गौरतलब है कि याचिकाकर्ता का दावा है कि राहुल गांधी ने यूनाइटेड किंगडम में एक कंपनी ‘Backops Limited’ के निदेशक और सचिव के रूप में अपने दस्तावेजों में ‘ब्रिटिश नागरिकता’ घोषित की थी. याचिका में कहा गया है कि यह दोहरी नागरिकता की स्थिति बनाता है जो भारतीय संविधान के तहत अवैध है. भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है और यदि यह साबित हो जाता है कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं.
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जानें न्यायमूर्ति ने क्या कहा…
न्यायमूर्ति एआर मसूदी व न्यायमूर्ति राजीव सिंह की खंडपीठ ने कहा कि केंद्र सरकार याची की शिकायत को निस्तारित करने की कोई समय सीमा नहीं बता पा रही है. ऐसे में इस याचिका को विचाराधीन रखने का कोई औचित्य नहीं रह जाता. न्यायालय ने याची को कहा कि वह दूसरे वैकल्पिक विधिक उपाय अपनाने के लिए स्वतंत्र है.