Prayagraj News: यूपी के मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. इस मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई की है. हिंदू पक्ष ने इस मंदिर-मस्जिद विवाद में डेढ़ दर्जन याचिकाएं दाखिल की थी, जिस पर आज गुरुवार को कोर्ट ने सुनवाई कर एक बड़ा फैसला सुनाया है. इस सुनवाई में कोर्ट ने सूट नंबर एक और 16 में संशोधन की इजाजत की मांग वाली अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.
इसके चलते इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी. वहीं इस सुनवाई के दौरान सूट नंबर एक और 16 के हिंदू पक्षकारों ने संशोधन किए जाने को लेकर याचिका दाखिल की है. जहां एक और 16 के याचिकाकर्ताओं ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया को अपना पक्षकार बनाए जाने की मांग की है, जिस पर मुस्लिम पक्ष ने एक बड़ी आपत्ति जताई है.
हालांकि,आर्कियोलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया को अपना पक्षकार बनाए जाने की मांग को लेकर मुस्लिम पक्षकारों के साथ-साथ हिंदू पक्ष ने भी इस मसले पर अपनी नाराजगी जताई और सूट नंबर एक के याचिकाकर्ता भगवान श्री कृष्ण विराजमान एट कटरा केशव देव ख़ेवट और सूट नंबर 16 के याचिकाकर्ता भगवान श्री कृष्ण लला विराजमान की याचिकाओं में संशोधन के इजाजत की मांग को खारिज किए जाने की दलील पेश कर बैठे है.
हिंदू और मुस्लिम पक्षकारों ने कहीं बड़ी बात
बता दें, मुस्लिम और हिंदू पक्षकारों ने ये भी कहा, इससे मुकदमे का निपटारा होने से काफी दिक्कते होंगी. क्योंकि, यह सिविल सूट दो पक्षों के बीच का मामला है.हालांकि, इस मामले में केंद्र सरकार के माध्यम से आर्कियोलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया को पक्षकार बनाने की जरा भी आवश्यकता नहीं है. इस मामले की सुनवाई इलाहाबादहाई के जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र की सिंगल बेंच में हुई है.
कोर्ट में पेश हुई ऑनलाइन दलीले
गौरतलब है कि, इलाहाबाद हाईकोर्ट अयोध्या विवाद को ध्यान में रखते हुए मथुरा के मंदिर मस्जिद विवाद में सुनवाई कर रहा है. हालांकि, अभी तक इस विवाद केस में मुकदमों का ट्रायल शुरू नहीं किया गया है. बता दें, सुनवाई के समय सभी पक्षों की तरफ से अधिवक्ताओं ने ऑनलाइन मोड में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी दलीलें पेश की है.