होली पर वाराणसी के गंगा घाटों से नही चलेंगी नाव, गंगा स्नान पर रहेगी बंदिशें, धारा 144 भी होगा लागू

0

होली पर सभी घाटों पर नौकाओं का संचालन रहेगा प्रतिबन्धित

इस बार होली पर वाराणसी में गंगा के सभी घाटों पर धारा 144 लागू, सभी प्रकार की नौकाओं का संचालन प्रतिबन्धित किया गया है। इस बार कोई भी व्यक्ति साबुन लगाकर गंगा नदी के घाटों पर न तो स्नान कर सकेगा और न ही अपने वस्त्रों को डिटर्जेन्ट, सर्फ इत्यादि केमिकल पदार्थों से धो सकेगा। कोई भी व्यक्ति नावों के परिचालन द्वारा असामाजिक कृत्य या अवैध गतिविधि संचालित नहीं करेगा और न ही किसी प्रकार के असामाजिक गतिविधि वाले व्यक्ति को अपने घर में प्रश्रय देगा।

जिलाधिकारी ने एहतियातन उठाये ये कदम

जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने 29 मार्च को दोपहर 12 बजे से रात्रि तक गंगा के सभी घाटों पर धारा 144 लागू करते हुए बताया कि जनपद में होली 29 मार्च को परम्परागत रूप से मनाया जायगा। उक्त अवसर पर आम जनता द्वारा होली समाप्ति के बाद गंगा नदी में स्नान करने हेतु जाते हैं। जिससे किसी भी आकस्मिक दुर्घटना से इन्कार नही किया जा सकता है।

इन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने जनपद के समस्त गंगा घाटों पर सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने एवं अराजक तत्वों के द्वारा अपनी गतिविधियों के कारण यह प्रतिबंध लगाया गया है। विधि व्यवस्था प्रभावित किए जाने के प्रयासों पर नियंत्रण स्थापित किए जाने के निमित्त आदेश अन्तर्गत धारा-144 दण्ड प्रकिया संहिता के अन्तर्गत निषेधाज्ञा पारित की गई है। जिसके तहत गंगा नदी में सभी प्रकार के नावों का संचालन पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगा।

उल्लंघन करने पर मिलेगी माक़ूल सज़ा

इस दौरान कोई भी व्यक्ति साबुन लगाकर गंगा नदी के घाटों पर न तो स्नान करेगा और न ही अपने वस्त्रों को डिटर्जेन्ट, सर्फ इत्यादि केमिकल पदार्थो से धोयेगा। कोई भी व्यक्ति नावों के परिचालन द्वारा असामाजिक कृत्य या अवैध गतिविधि संचालित नहीं करेगा और न ही किसी प्रकार के असामाजिक गतिविधि वाले व्यक्ति को अपने घर में प्रश्रय देगा। आदेश में वर्णित प्रतिबन्धो की अवहेलना भारतीय दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

Leave A Reply

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More