अयोध्या रेप कांड में बड़ा खुलासा ! पीड़िता से नहीं मिला मोईन खान का DNA
अयोध्या: सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने भदरसा गैंगरेप कांड में डीएनए रिपोर्ट को लेकर भाजपा सरकार और प्रशासन को आड़े हाथ लिया. अवधेश प्रसाद ने कहा कि हाईकोर्ट ने डीएनए रिपोर्ट न मांगी होती तो खुलासा न होता क्योंकि बीजेपी सरकार इसे प्रकाशित ही नहीं करती. रेप मामले में आरोपित मोईद खान का डीएनए गैंगरेप केस में मैच नहीं किया है. उन्होंने कहा कि गैंग रेप को लेकर मोईद खान को चर्चा में लाया गया. सरकार की तरफ से मोईद खान पर जो कुछ बोला गया, अब सारी बातें साफ हो गई हैं.
फर्जी सपा को बदनाम कर रही भाजपा
इस मामले में सपा सांसद ने कहा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव को पहले से ही शंका थी कि इतनी उम्र के बाद यह कैसे हो सकता है. इस मामले में मुस्लिम के नाम पर भाजपा सपा को बदनाम करना चाहती है. इस घटना से प्रदेश के साथ पूरे देश में यह संदेश गया है कि सरकार पूरी तरह से मुस्लिम विरोधी, दलित विरोधी, संविधान विरोधी और आरक्षण विरोधी है.अब इस मैसेज से जब 2027 में यूपी विधानसभा का चुनाव होगा तो भाजपा का सफाया हो जाएगा.
आरोपियों की बढ़ी मुश्किल
दूसरी ओर भदरसा पुलिस चौकी क्षेत्र में किशोरी से गैंगरेप के मामले में विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट के जज मोहिंदर कुमार ने दोनों आरोपियों को गैंगस्टर ऐक्ट की धाराओं के तहत रिमांड मंजूर की है. इससे आरोपियों की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं. दोनों आरोपियों मोईद खान और राजू खान को गैंगस्टर एक्ट के तहत भी न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया. केस की विवेचना कर रहे थाना राम जन्मभूमि के एसएचओ देवेंद्र कुमार पांडेय की मौजूदगी में दोनों आरोपियों को जेल से कड़ी सुरक्षा में लाकर कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया.
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गैंगस्टर एक्ट लगा
मोईद खान और उसके नौकर राजू खान निवासी मुराई टोला के ऊपर गैंगरेप और पॉक्सो ऐक्ट (Pocso Act) की धाराओं के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था. इसके अलावा भी मोईद खान के ऊपर और मुकदमे हैं. इन्हीं सबका हवाला देते हुए प्रशासन ने दोनों आरोपितों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की है. बचाव पक्ष तथा अभियोजन पक्ष की ओर से रिमांड पर बहस सुनने के बाद कोर्ट ने दोनों आरोपित को 25 अक्टूबर तक के लिए गैंगस्टर एक्ट में न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया.