अतीक अहमद दोषी करार, आजीवन कारावास की सजा

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2006 के उमेश पाल अपहरण काण्ड में दोषी साबित होने के बाद माफिया अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. अतीक के अलावा दो अन्य दोषियों को भी उम्रकैद की सजा दी गई है. साथ ही तीनों दोषियों पर एक-एक लाख का जुर्माना भी लगाया गया है, जो उमेश पाल के परिजन को दिया जाएगा. हालांकि कोर्ट ने अतीक अहमद के भाई अशरफ व अन्य सात आरोपियों को दोष मुक्त करार दिया गया है. लेकिन इस बीच चर्चा यह है कि क्या अतीक अहमद को वापस साबरमती जेल ले जाया जाएगा? या फिर सजा होने के बाद वह नैनी सेंट्रल जेल या फिर उत्तर प्रदेश की किसी जेल में ही रखा जाएगा?

इन चर्चाओं को अगर तथ्यों के लिहाज से परखें तो अतीक अहमद के वापस साबरमती जेल जाने की संभावनाएं कम होती दिख रही है. माफिया अतीक अहमद की अब साबरमती जेल वापसी की राह आसान नहीं होगी. केवल इसी सजा के कारण नहीं बल्कि कुछ और भी वजह हैं. उमेश पाल अपहरण केस में मंगलवार को सजा का ऐलान होने के बाद अतीक की मुश्किलें और बढ़नी तय मानी जा रही हैं. दरअसल, अतीक को उमेश पाल अपहरण कांड के बाद राजूपाल हत्याकांड में भी सजा सुनाई जानी है. मामले की जांच सीबीआई के अधिकारि कर रहे हैं. सूत्रों के मुताबिक अगले एक माह में राजूपाल हत्याकांड के दोषियों को सजा सुनाई जा सकती है.

प्रयागराज आने के बाद पुलिस उमेश पाल की हत्या के मामले में अदालत में अर्जी देकर अतीक को कस्टडी में लेने की पूरी कोशिश में है. फिर कस्टडी रिमांड पर लेने के लिए दोबारा अदालत जाएगी। इस दौरान उससे पूछताछ की जाएगी। इस प्रक्रिया में करीब एक महीने का वक्त लग सकता है. इसके बाद राजूपाल हत्याकांड पर फैसला आने की उम्मीद है. वहीं, उमेश पाल हत्याकांड के बाद राज्य सरकार अतीक के खिलाफ दर्ज मुकदमों की मजबूत से पैरवी करने में जुट गई है. अभियोजन निदेशालय खुद हर मामले की मॉनिटरिंग कर रहा हैं. ऐसे हालात में अतीक की गुजरात वापसी की राह आसान नहीं दिख रही है.

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