तेज बहादुर नामांकन रद्द मामले में SC ने मांगा EC से जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव की आपत्तियों को जांचने के बाद चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि तेज बहादुर की शिकायत के हर बिंदू पर गौर करे और गुरुवार तक न्यायालय में जवाब दिया जाए। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ खड़े होने वाले यादव का नामांकन रद्द कर दिया गया था।
उच्चतम न्यायालय ने चुनाव आयोग से बीएसएफ के बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव की तरफ से उठाई गई आपत्तियों को सुनने को कहा।
कल होगी सुनवाई-
बुधवार को न्यायालय में तेज बहादुर की तरफ से वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि उनके नामांकन को रद्द करने का आदेश रद्द कर चुनाव लड़ने की इजाजत दी जाए।
इसके बाद शीर्ष अदालत ने चुना अयोग से कहा कि वह कल (9 मई) तक तेज बहादुर की शिकायत के समुचित बिंदुओं पर गौर करें और जवाब दें।
अब गुरुवार को इस मामले पर फिर सुनवाई होगी। इसके बाद यह तस्वीर साफ होगी कि क्या तेज बहादुर वाराणसी से चुनाव लड़ पाएंगें या नहीं।
क्यों खारिज हुआ तेज बहादुर का नामांकन-
दरअसल बीएसएफ बर्खास्त जवान तेज बहादुर ने निर्दलीय और समाजवादी पार्टी की तरफ से दाखिल नामांकन पत्रों में अर्धसैनिक बल से बर्खास्तगी को लेकर अलग अलग दावे किए थे।
इस पर वाराणसी के जिलाधिकारी (डीएम) और जिला निर्वाचन अधिकारी ने उन्हें अपना पक्ष रखने को कहा था। इसके लिए उन्होंने तेज बहादुर को निर्धारित समय दिया था।
खाने की शिकायत को लेकर चर्चा में आये थे तेज बहादुर-
तेज बहादुर यादव फौजियों को मिलने वाले खाने को लेकर शिकायत के एक वीडियो से चर्चा में आए थे। एक वीडियो के माध्यम से की गई इस शिकायत के बाद सेना सहित राजनीतिक गलियारों में कुछ दिन तक हलचल मच गई थी। सेना ने इस मामले की जांच के आदेश दिए और बाद में तेज बहादुर को बीएसएफ से निकाल दिया गया था।
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