Gyanvapi-Shringaar Gauri controversy- सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक हो न हो पर आदेश कल

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ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक हो या नही इस पर बुधवार को जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई. जिला जज ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कल यानी गुरुवार को फैसले की तिथि निर्धारित कर दी है. इस मामले में एएसआई ने जिला जज की अदालत में आवेदन देकर कहा कि चार सप्ताह तक सर्वें रिपोर्ट सार्वजनिक न की जाय. इलाहबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 1991 के लंबित वाद लार्ड विश्वेश्वर मामले में भी सर्वें रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है. ऐसे में द्वितीय प्रति तैयार करने में समय लगेगा. इसलिए समय दिया जाए और रिपोर्ट सार्वजनिक न की जाय.

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जिला जज की अदालत में हुई सुनवाई, दोनों पक्षों ने दिये तर्क

बता दें कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में दो सील बंद लिफाफों में ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट दाखिल कर चुकी है. इस रिपोर्ट की मांग हिंदू और मुस्लिम पक्ष ने की थी. हिंदू पक्ष ने रिपोर्ट की प्रति तत्काल दिए जाने का अनुरोध किया था. मुस्लिम पक्ष की ओर से अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी ने पहले आपत्ति जताई और फिर ईमेल आईडी देकर रिपोर्ट मांगी. अनुरोध किया कि शपथ पत्र लेने के बाद ही सर्वे की रिपोर्ट दी जाए. यह सुनिश्चित हो कि सर्वे की रिपोर्ट लीक नहीं होगी. मीडिया कवरेज पर भी रोक लगाने की मांग भी की थी. उधर, हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई छह माह में पूरी करने का आदेश दिया है.

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