Jaipur Bomb Blast: जयपुर सीरियल ब्लास्ट मामले में कोर्ट ने चार आतंकियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. बता दें कि यह घटना 13 मई 2008 को जयपुर में हुई थी. इस दिन 8 बम ब्लास्ट हुए थे जिसमें 1 बम जिंदा मिला था जिसे बाद में डिफ्यूज किया गया था. कोर्ट ने इस मामले में चार आतंकियों को दोषी पाते हुए सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
600 पेज का फैसला…
बता दें कि कोर्ट ने अपना आदेश 600 पेज में दिया है. इतना ही नहीं इस बम ब्लास्ट में 71 लोगों की जान चली गई थी और पुलिस ने 112 गवाहों के बयान दर्ज कर 1200 सबूत पेश किए. बता दें कि जिन आतंकियों आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है पहले इनको फांसी की सजा सुनाई गई थी. इस मामले में राजस्थान कोर्ट ने साल 2023 में इन्हे बरी कर दिया था लेकिन एक बार फिर जांच हुई और फिर इन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.
चांदपोल के पास मिला था जिंदा बम
13 मई 2008 को जयपुर में सीरियल ब्लास्ट की घटना में एक जिंदा बम चांदपोल बाजार में एक मंदिर के पास मिला था जिसे बाद में डिफ्यूज किया गया. पूरे देश को दहला देने वाले इस सीरियल ब्लास्ट में 71 लोगों की जान चली गई थी.
जानें क्या है पूरा मामला…
बता दें कि, 13 मई 2008 को शाम करीब 07:30 बजे भीड़भाड़ वाले इलाकों में 8 बम ब्लास्ट हुए थे. इस ब्लास्ट में 71 लोगों की जान गई थी और 185 लोग घायल हुए थे. यह ब्लास्ट राजस्थान के घने बाजारों में हुआ था. इस मामले में पुलिस ने 13 लोगों को आरोपी बनाया था और इस मामले में अभी तक 3 आरोपी जहां फरार है वहीं दो आरोपी दिल्ली और हैदराबाद की जेल में बंद है.
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यह है आतंकियों के नाम…
बता दें कि, इस ब्लास्ट मामले में जिन आतंकियों को सजा मिली है उसमें मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजमी, सैफुर रहमान और मोहम्मद सलमान हैं.