उत्तराखंड: HC का आदेश, 31 को बहुमत साबित करें रावत सरकार

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देहरादून। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने के खिलाफ कांग्रेस की अर्जी पर मंगलवार को नैनीताल हाइकोर्ट में सुनवाई हुई। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में राष्ट्रपति शासन पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री हरीश रावत को अब 31 मार्च को बहुमत साबित करना होगा।

इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कांग्रेस पार्टी के बागी विधायकों को भी वोटिंग का अधिकार दे दिया है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के खिलाफ कांग्रेस सोमवार को उत्तराखंड उच्च न्यायालय पहुंची थी। बहुमत साबित करने के दौरान कांग्रेस के बागी विधायक भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही हाईकोर्ट ऑब्जर्वर की भी नियुक्ति करेगा।

दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की अगुवाई में पार्टी की राज्य ईकाई पहले से और ज्यादा सक्रिय हो गई है। सोमवार को हरीश रावत ने राज्यपाल से मुलाकात की थी और अपने साथ 34 विधायक होने का दावा किया था। अपने दावे को पुख़्ता करने के लिए रावत ने विधायकों की साइन की हुई चिट्ठी भी सौंपी थी।

सोमवार को सुनवाई के दौरान कांग्रेस नेता और अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने केंद्र को मंगलवार तक अपना जवाब देने को कहा था। हाईकोर्ट ने मंगलवार को याचिका की सुनवाई की।

 

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