उत्तराखंड: सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं बागी विधायक
देहरादून। उत्तराखंड में बागी विधायकों को वापस पाले में लाने की कांग्रेस की कोशिश रंग लाती नहीं दिख रही है। ऐसे में राज्य की रावत सरकार का भविष्य अब सुप्रीम कोर्ट के रहमोकरम पर भी टिका हुआ है।
हाईकोर्ट से बागी विधायकों की याचिका खारिज होने के बाद कांग्रेस के बागी विधायक शनिवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ये विधायक स्पीकर की नोटिस के खिलाफ याचिका दाखिल कर सकते हैं।
इससे पहले नैनीताल हाईकोर्ट ने कांग्रेस के नौ बागी विधायकों की याचिका को खारिज कर दिया, याचिका में स्पीकर के नोटिस को चुनौती दी गई थी।
स्पीकर ने सभी बागी विधायकों को कारण बताओ नोटिस देकर पूछा था कि क्यों न दल-बदल कानून के तहत उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए।
इन सब के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दावा किया कि 28 तारीख को वो विधानसभा में बहुमत साबित कर देंगे। उन्होंने भाजपा पर जनता को गुमराह करने का भी आरोप लगाया।