नई दिल्ली। देशद्रोह मामले में आरोपी उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य की जमानत याचिका पर आज पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट इस फैसला 18 मार्च को सुनाएगी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस के वकील ने दोनों छात्रों की जमानत का विरोध किया।
गौरतलब है कि 9 फरवरी को जेएनयू में एक कार्यक्रम के दौरान देश विरोधी नारेबाजी की गई थी, जिसमें कन्हैया कुमार, उमर खालिद और अनिर्बान समेत कुछ और छात्रों पर देशद्रोह का केस दर्ज किया गया था।
उमर और अनिर्बान जेल में हैं और कन्हैया अंतरिम जमानत पर है। इन्होंने अपनी जमानत याचिका में कहा था कि जांच एजेंसियों को अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, साथ ही कन्हैया को जमानत मिल चुकी है, लिहाजा उन्हें जमानत दी जाए।